चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी नहीं देने पर SBI के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका


एडीआर ( एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ) ने एसबीआई के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी साझा नहीं करने पर अवमानना याचिका दायर की है.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन है. कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाले एसबीआई बैंक को इस संबध में आदेश जारी कर कहा कि बैंक अब तक जारी किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग से साझा करें.

कोर्ट ने एसबीआई बैंक को चुनाव आयोग को जानकारी देने के लिए 6 मार्च तक की डेडलाइन दी और साथ ही 13 मार्च तक चुनाव आयोग को इसे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश भी दिया. लेकिन एसबीआई ने 6 मार्च की डेडलाइन खत्म होने के बावजूद भी चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी नहीं दी है.

एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 30 जून तक का समय माँगा है. एसबीआई की डेडलाइन बढ़ाने की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है.

एडीआर की याचिका में कहा गया कि एसबीआई जानबूझकर डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहा है ताकि लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड जानकारी लोगों के सामने नहीं आए.