राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी दी है ; कहा 26 मई तक सरकार फैसला करें


राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। हाईकोर्ट ने 15 मई 2025 तक सरकार को भर्ती रद्द करने या जारी रखने का अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया था। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने चेतावनी दी कि यदि सरकार समय पर फैसला नहीं लेती, तो कोर्ट स्वयं निर्णय सुना देगा। 15 मई 2025 को सुनवाई में कोर्ट ने सरकार को 26 मई तक का अंतिम समय दिया, यह कहते हुए कि यदि निर्णय नहीं लिया गया तो प्रक्रिया से जुड़े लोगों को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

2021 में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा 859 एसआई पदों के लिए आयोजित परीक्षा में बड़े पैमाने पर पेपर लीक और डमी उम्मीदवारों की शिकायतें सामने आईं। विशेष कार्य बल (SOG) ने जांच में अब तक 50 से अधिक ट्रेनी एसआई, RPSC के दो सदस्य (बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका), और 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है।

हाईकोर्ट ने राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड और फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। 21 फरवरी 2025 को कोर्ट ने सरकार को दो महीने का समय दिया था, लेकिन सरकार ने कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया।

कोर्ट ने RPSC की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, यह टिप्पणी करते हुए कि जब आयोग का सदस्य 32 दिन पहले पेपर लीक कर देता है, तो भर्ती की पवित्रता भंग हो जाती है।

सरकार ने कोर्ट में कहा कि वह दोषी ट्रेनी एसआई पर कार्रवाई करना चाहती है, लेकिन पूरी भर्ती रद्द करने से निर्दोष उम्मीदवार प्रभावित होंगे। 1 अक्टूबर 2024 को गठित छह मंत्रियों की कैबिनेट कमेटी और SOG, पुलिस मुख्यालय, महाधिवक्ता ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश की है, लेकिन सरकार अब तक फैसला नहीं ले पाई।

याचिकाकर्ता, जैसे कैलाश चंद शर्मा और अन्य, पूरी भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जबकि चयनित ट्रेनी एसआई का कहना है कि केवल दोषियों को सजा दी जाए, न कि सभी को दंडित किया जाए।

अब तक 26 ट्रेनी एसआई को जमानत मिल चुकी है, लेकिन कुछ पर बर्खास्तगी की कार्रवाई हुई है, जैसे बीकानेर और कोटा में पांच ट्रेनी एसआई। SOG ने 20 आरोपियों के खिलाफ 50,000 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल की है।